PM Awas Yojana New Rules: पीएम आवास योजना ग्रामीण-शहरी के नए नियम जारी, घर बनाना हुआ आसान

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PM Awas Yojana New Rules

 प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य देश के सभी गरीब और बेघर लोगों को पक्के मकान मुहैया कराना है। इस योजना ने अब तक लाखों परिवारों को छत प्रदान की है। लेकिन कुछ राज्यों में योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी, तकनीकी दिक्कतें और प्रशासनिक प्रक्रियाएं बाधा बन रही थीं। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मकान निर्माण की गति काफी धीमी थी, जिससे लाभार्थियों को समय पर मकान नहीं मिल पा रहे थे।

इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना के नियमों में अहम बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य है – योजना को और ज्यादा सरल बनाना, प्रक्रिया को तेज करना और लाभार्थियों को जल्द से जल्द आवास उपलब्ध कराना।

PM Awas Yojana New Rules 

सरकार ने पीएम आवास योजना के शहरी चरण में बड़े पैमाने पर नियमों में ढील दी है। अब मकान निर्माण के लिए नक्शा पास कराने या परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदकों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नया नियम यह कहता है कि जैसे ही कोई पात्र लाभार्थी आवेदन करता है, तो तीन दिनों के भीतर संबंधित विभाग को बिल्डिंग परमिट जारी करना होगा। इससे निर्माण प्रक्रिया को समय पर शुरू करने में मदद मिलेगी।

इन नए नियमों से यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिकारी समय पर फैसले लें और लाभार्थी बिना बाधा के मकान निर्माण शुरू कर सकें। यह बदलाव उन नागरिकों के लिए राहत लेकर आया है जो वर्षों से इस योजना में मकान मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे।

नए नियमों के मुताबिक अब शहरों में मकान निर्माण आसान 

अब लाभार्थियों को आवेदन जमा करने के लिए केवल ऑनलाइन ही नहीं, बल्कि ऑफलाइन व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जा रही है। विभिन्न मोहल्लों और वार्डों में शिविर लगाकर आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। इन शिविरों में कोई भी पात्र नागरिक जाकर अपना आवेदन जमा कर सकता है। यह व्यवस्था खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो तकनीकी रूप से सक्षम नहीं हैं या इंटरनेट की सुविधा से वंचित हैं।

जब आवेदन जमा हो जाएगा, तो जांच पूरी होते ही संबंधित विभाग को केवल तीन दिन के भीतर बिल्डिंग परमिट जारी करना होगा। इससे घर बनाने की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी और योजनाओं का लाभ समय पर लोगों को मिलेगा।

घर निर्माण नक्शा पास कराने हेतु और परमिट के लिए नहीं देना पड़ेगा शुल्क

 सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए कोई भी विकास शुल्क, परमिट शुल्क या अन्य किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह नियम विशेष रूप से उन लाभार्थियों के लिए राहत की खबर है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और पहले इन शुल्कों के कारण आवेदन करने से कतराते थे।

साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया गया है कि मकान ऐसे स्थानों पर बनाए जाएं जहां पर आगे चलकर किसी भी तरह की सार्वजनिक या प्रशासनिक अड़चन न आए। ऐसे स्थानों पर मकान नहीं बनेंगे जहां सार्वजनिक रास्ता, नाला, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र या कोई प्रस्तावित योजना मौजूद हो।

अब 75% क्षेत्र खुला रखना जरूरी 

पीएम आवास योजना के नए नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति 500 वर्ग फीट के प्लॉट पर मकान बनाना चाहता है, तो उसे कम से कम 75% हिस्सा खुला रखना होगा। यह नियम पर्यावरण और सुरक्षा की दृष्टि से काफी अहम है। इससे हवा और रोशनी का पर्याप्त प्रबंध रहेगा और भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचा जा सकेगा।

हालांकि जिन लाभार्थियों के पास 800 वर्ग फीट या उससे बड़े प्लॉट हैं, उन्हें पुराने नियमों के अनुसार निर्माण की छूट दी जाएगी। यह एक संतुलित कदम है जिससे सभी वर्गों को लाभ मिल सके।

बकाया कर नहीं करना होगा जमा 

नई व्यवस्था के तहत यदि किसी लाभार्थी पर पहले का कोई टैक्स या शुल्क बकाया है, तो उसे अब बिल्डिंग परमिट के समय चुकाना अनिवार्य नहीं होगा। पहले यदि कोई टैक्स बकाया होता था, तो परमिट नहीं दिया जाता था, जिससे मकान निर्माण की प्रक्रिया रुक जाती थी। अब सरकार ने इस बाधा को भी समाप्त कर दिया है।

हालांकि संबंधित नगर निकाय बाद में बकाया वसूली कर सकते हैं, लेकिन यह घर बनाने में कोई रुकावट नहीं बनेगी। इससे जरूरतमंद परिवार बिना देरी के अपने घर का निर्माण शुरू कर सकेंगे।

नए नियमों से बदलेगा लाखों लोगों का जीवन 

सरकार द्वारा लागू किए गए ये नए नियम प्रधानमंत्री आवास योजना को और प्रभावशाली बनाएंगे। इससे घर पाने की राह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। इन परिवर्तनों से योजना की पारदर्शिता, गति और विश्वसनीयता में सुधार होगा।

ये कदम विशेष रूप से उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आए हैं, जो वर्षों से पक्के मकान का सपना देख रहे थे। अब उन्हें घर निर्माण में रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनका सपना जल्द पूरा हो सकेगा।

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